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मेघालय सरकार की अपील खारिज, शिलांग अदालत का जमानत आदेश कायम रखने का फैसला
इंदौर/शिलांग (Narendra Singh Danu) : इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को मेघालय हाईकोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने शिलांग की निचली अदालत द्वारा अप्रैल 2026 में दिए गए जमानत आदेश को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जमानत पर पहले से तय शर्तों का पालन जारी रहेगा। ⚖️ राज्य सरकार की अपील खारिज मेघालय सरकार ने शिलांग अदालत के जमानत फैसले को चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि: निचली अदालत का आदेश कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण नहीं पाया गया इसलिए जमानत रद्द करने का कोई आधार नहीं बनता 🧾 गिरफ्तारी प्रक्रिया में त्रुटि बना था मामला शिलांग कोर्ट ने पहले जमानत देते हुए कहा था कि: गिरफ्तारी के दस्तावेजों में धारा 103(1) (हत्या) की जगह गलती से धारा 403(1) दर्ज थी आरोपी को गिरफ्तारी के सही कारणों की स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई यह केवल तकनीकी गलती नहीं, बल्कि प्रक्रियागत गंभीर त्रुटि मानी गई इसी आधार पर निचली अदालत ने सोनम को जमानत दी थी। 🧑‍⚖️ हाईकोर्ट में क्या हुई दलीलें राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि: आरोपी को अपराध की प्रकृति की जानकारी थी दस्तावेजों में गलती केवल टाइपिंग त्रुटि थी जमानत रद्द करना जरूरी है क्योंकि फरार होने की आशंका है वहीं अदालत ने पाया कि जमानत शर्तों का पालन जरूरी है, और उल्लंघन पर कानून कार्रवाई कर सकता है। 🕵️‍♂️ क्या है पूरा मामला 12 मई 2025 को राजा और सोनम रघुवंशी की शादी हुई थी 23 मई को दोनों मेघालय हनीमून के दौरान लापता हो गए 2 जून को राजा रघुवंशी का शव एक गहरी खाई से बरामद हुआ मामला देशभर में चर्चित “हनीमून मर्डर केस” बन गया 📌 मौजूदा स्थिति हाईकोर्ट के फैसले के बाद: सोनम रघुवंशी की जमानत बरकरार रहेगी ट्रायल और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी जमानत की शर्तों का पालन अनिवार्य होगा