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पहले किया था विरोध, अब सभी अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी वाली योजना होगी लागू
चंडीगढ़(Narendra Singh Danu) : राजनीतिक विरोध के बावजूद पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने केंद्र सरकार की 'विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (वीबी-जीरामजी)' योजना को राज्य में लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। शुक्रवार देर रात जारी अधिसूचना शनिवार को संबंधित विभागीय अधिकारियों को भेज दी गई। यह योजना एक जुलाई से पंजाब के सभी अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी होगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को लागू किए जाने के समय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इसका खुलकर विरोध किया था। इतना ही नहीं, पंजाब सरकार ने इस मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर केंद्र सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पारित किया था। इसके बावजूद अब राज्य सरकार ने योजना को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के स्थान पर विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (वीबी-जीरामजी) लागू किया है। इस कानून के तहत ग्रामीण परिवारों के उन वयस्क सदस्यों को, जो अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान की जाएगी। यह विधेयक पिछले वर्ष दिसंबर में संसद से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त कर चुका है। पंजाब सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इस योजना का उद्देश्य राज्य के ग्रामीण विकास ढांचे को 'विकसित भारत-2047' के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप सुदृढ़ करना है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ-साथ आजीविका को मजबूत करने पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। गजट अधिसूचना के अनुसार यह योजना 1 जुलाई से पूरे पंजाब के सभी अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगी। राज्यपाल ने केंद्रीय अधिनियम की धारा 3(1) के तहत इसे अधिसूचित किया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग की ओर से जारी अधिसूचना पर विभाग के प्रशासनिक सचिव अजीत बाला जी जोशी के हस्ताक्षर हैं।