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सोनीपत प्रशासन ने शहजादपुर सरपंच के निलंबन पर लिया सख्त फैसला, कार्रवाई जारी
सोनीपत (Narendra Singh Danu) : सोनीपत के गांव शहजादपुर में सरपंच पद से जुड़े दीपक शर्मा मामले में प्रशासन ने स्थिति साफ कर दी है। उपायुक्त नेहा सिंह ने स्पष्ट किया है कि रोहतक मंडल आयुक्त द्वारा दी गई रोक केवल सरपंच पद से हटाने के आदेश पर लागू होगी, लेकिन पहले से जारी निलंबन आदेश प्रभावी रहेगा। इसका मतलब यह है कि दीपक शर्मा फिलहाल पद से स्थायी रूप से हटाए गए सरपंच नहीं माने जाएंगे, लेकिन निलंबन जारी रहने के कारण वे पंचायत के अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। यह मामला पंचायत फंड में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। जांच में सामने आया था कि 92 सोलर स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत के नाम पर ₹4.63 लाख पंचायत खाते से निकाले गए थे। इसी आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई थी। मामले में Punjab and Haryana High Court के निर्देश पर जांच कराई गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने उन्हें पद से हटाने का फैसला लिया था। हालांकि अब अपील के बाद हटाने के आदेश पर अस्थायी रोक लग गई है। फिलहाल पंचायत का काम वैकल्पिक व्यवस्था के तहत जारी रहेगा और प्रशासन वसूली, नुकसान के आकलन और अन्य कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा।