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यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब पुलिस ने निजी वाहनों पर हूटर, सायरन और फ्लैशर के गैर-कानूनी उपयोग के खिलाफ पांच दिवसीय विशेष राज्यव्यापी अभियान चलाया, जिसके दौरान 29,000 से अधिक वाहनों की जांच की गई। यह व्यापक कार्रवाई पूरे राज्य में 2 जून, 2026 से शुरू की गई थी। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव के दिशा-निर्देशों पर चलाए गए इस अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने और बिना किसी अधिकार के हूटर, सायरन या फ्लैशर सहित कोई भी गैर-कानूनी सिग्नलिंग उपकरण लगाने वाले निजी वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (स्पेशल डीजीपी) कानून एवं व्यवस्था प्रवीण सिन्हा ने कार्रवाई का विवरण साझा करते हुए कहा कि ऐसे उपकरण केवल आपातकालीन वाहनों और आवश्यक सेवाओं के लिए हैं। उन्होंने कहा कि निजी व्यक्तियों को इनका दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। पांच दिवसीय कार्रवाई के परिणाम साझा करते हुए विशेष डीजीपी ने कहा कि पुलिस टीमों ने कुल 29,324 वाहनों की जांच की। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान टीमों ने अनाधिकृत वाहनों से 52 हूटर, 10 सायरन और 403 फ्लैशर सफलतापूर्वक हटाए। इसके साथ ही उल्लंघन करने वाले 4,221 वाहनों के चालान काटे गए और 48 वाहनों को जब्त भी किया गया। उल्लंघन करने वालों को कानून के तहत कड़े परिणाम भुगतने की चेतावनी देते हुए विशेष डीजीपी प्रवीण सिन्हा ने कहा कि यह मुहिम पूरे राज्य में जारी रहेगी और फ्लैशर, सायरन या हूटर के अनाधिकृत उपयोग में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान 'गैगस्टरां ते वार' मुहिम को 137वें दिन भी जारी रखते हुए पुलिस टीमों ने आठ हथियारों सहित 320 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिससे मुहिम की शुरुआत से लेकर अब तक कुल गिरफ्तारियों की संख्या 34,532 हो गई है। इसके अलावा 97 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की गई है, जबकि 13 व्यक्तियों को सत्यापन के बाद पूछताछ के बाद जाने दिया गया। पुलिस टीमों ने कार्रवाई के दौरान सात फरार अपराधियों (पी.ओ.) को भी गिरफ्तार किया है।