चंडीगढ़/यूटर्न/21 मई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने हत्या की कोशिश के एक मामले में, अंबाला के एक पूर्व एमएलए के बेटे सहित सात लोगों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है। अदालत ने रोहित, देवेंद्र, जितेंद्र, अनिल कुमार (तीन बार के पूर्व एमएलए और भाजपा नेता स्वर्गीय मास्टर शिव प्रसाद के बेटे), सुखविंदर सिंह, जतिन कुमार और दर्पण कुमार को दोषी ठहराया है और उन सभी पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी सुखविंदर सिंह को आर्म्स एक्ट के तहत तीन साल के कठोर कारावास की सज़ा भी काटनी होगी। एडीए सतीश कुमार ने बताया कि राजेश कुमार ने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में कहा था कि वह रेलवे रोड पर एक होटल चलाते हैं। 6 दिसंबर, 2019 को रात करीब 10:30 बजे, मोटरसाइकिल पर सवार दो युवकों ने उन्हें कार रोकने का इशारा किया। उन्होंने राजेश को जान से मारने की नीयत से उन पर गोली चला दी। राजेश को तुरंत अंबाला शहर के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से उन्हें पीजीआई, चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। इस बयान के आधार पर एक एफआईआर दर्ज की गई थी।
सातों ने मिलकर की वारदात
शिकायतकर्ता के वकील महादेव महाराज सिंह ने कहा कि यह साबित हो गया है कि इन सातों लोगों ने राजेश की हत्या करने की आपराधिक साज़िश रची थी, और गोली सुखविंदर ने चलाई थी। दोनों पक्षों के बीच कुछ दुकानों को लेकर विवाद चल रहा था। अंबाला के जिला अटॉर्नी जंग बहादुर सिंह ने बताया कि अदालत ने आरोपियों को दोषी पाया है। जुर्माने की राशि में से 1 लाख रुपये राजेश को मुआवज़े के तौर पर दिए जाएँगे।
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