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जिला होशियारपुर में शाम 7 बजे से सुबह 10 बजे तक कम्बाइनों से गेहूं काटने पर पाबंदी गेहूं की पराली या फसल के अवशेष को आग न लगाने की अपील - Uturn Time
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होशियारपुर दलजीत अज्नोहा होशियारपुर/यूटर्न/1 अप्रैल।जिला मजिस्ट्रेट आशिका जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिला होशियारपुर में शाम 7 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक कम्बाइनों से गेहूं काटने पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने गेहूं की कटाई करने वाली कम्बाइनों के मालिकों को निर्देश दिए कि वे हार्वेस्टर कम्बाइन का उपयोग करने से पहले कृषि विभाग के माध्यम से मशीन की अनिवार्य जांच (इंस्पेक्शन) करवाएं और कोई भी कम्बाइन हार्वेस्टर सुपर एस.एम.एस. लगाए बिना न चलाया जाए। ये आदेश 31 मई 2026 तक लागू रहेंगे। जारी आदेशों के अनुसार, गेहूं काटने वाली कम्बाइनें 24 घंटे काम करती हैं और रात के समय ओस पड़ने के कारण गीली गेहूं को काट लेती हैं। इससे गेहूं में नमी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से यह सरकारी निर्धारित मानकों से अधिक नमी वाली हो सकती है। ऐसी गेहूं को खरीद एजेंसियां खरीदने में असमर्थ रहती हैं, जिससे किसानों को गेहूं बेचने में बिना वजह मंडियों में परेशान होना पड़ता है। इसलिए इन आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाए। जिला मजिस्ट्रेट ने यह भी अपील की है कि गेहूं की पराली या फसल के अवशेष को आग न लगाई जाए, क्योंकि इससे स्वच्छ वातावरण प्रदूषित होता है।