बठिंडा/यूटर्न/ 23 मार्च। पंजाब सरकार ने रिटायर्ड पेंशनर्स की सुविधा और ट्रांसपेरेंसी के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (जीवन प्रमाण) जमा करना ज़रूरी कर दिया है। यह जानकारी डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर श्री नरेश कुमार ने दी।
उन्होंने कहा कि कई पेंशनर्स ने अभी भी बैंकों में मैनुअल सर्टिफिकेट जमा किए हैं, जिन्हें अब मान्यता नहीं मिलेगी। अपनी पेंशन बिना किसी रुकावट के जारी रखने के लिए, आप तुरंत अपने नज़दीकी ट्रेजरी ऑफिस, संबंधित बैंक की ब्रांच या सर्विस सेंटर में अपना डिजिटल सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। इसके अलावा, डोर-स्टेप डिलीवरी: आप राज्य सरकार की 'घर बैठ सेवा' के ज़रिए 1076 पर कॉल करके भी इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी तरह, आप घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र ऐप डाउनलोड करके भी यह प्रोसेस पूरा कर सकते हैं।
उन्होंने राज्य सरकार के सभी रिटायर्ड पेंशनर्स से अपील की कि वे 31 मार्च से पहले अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (जीवन प्रमाण) जमा कर दें।