चंडीगढ़/यूटर्न/17 मार्च। सिख प्रचारक रंजीत सिंह ढडरियांवाले की मुश्किलों में एक बार फिर बढ़ोतरी हो सकती है। उन्हें श्री फतेहगढ़ साहिब की अदालत ने कई साल पुराने मानहानि मामले में समन जारी करने के आदेश दिए हैं। जिसके तहत अब उन्हें अदालत में पेश होकर जमानत लेनी पड़ेगी। इस मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी।
छवि को ठेस पहुंचाने के आरोप
मामले संबंधी जानकारी देते हुए एडवोकेट अमरदीप सिंह धारनी ने बताया कि "साल 2019 में सिख प्रचारक रंजीत सिंह ढडरियांवाले ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के सदस्य भाई गुरप्रीत सिंह रंधावा के बारे में कथित तौर पर अपमानजनक शब्द बोले थे। इसके बाद भाई गुरप्रीत सिंह रंधावा की ओर से निचली अदालत में मानहानि का केस दायर किया गया था। इस केस की पैरवी से असंतुष्ट होकर साल 2021 में इस मामले संबंधी फतेहगढ़ साहिब की सेशन अदालत में एक रिवीजन पिटीशन दायर की गई थी।
जिक्रयोग्य है कि कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक इस मामले की अगली सुनवाई के दौरान केस की कार्रवाई को लेकर और महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं। फिलहाल अदालत के इस फैसले के बाद भाई रंजीत सिंह ढडरियांवाले का यह मामला फिर से चर्चा में आ गया है।
इस पिटीशन में अदालत से मामले की कार्रवाई पर दोबारा विचार करने की मांग की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए सेशन अदालत फतेहगढ़ साहिब ने अहम आदेश जारी किए हैं। अदालत ने आदेश दिया है कि निचली अदालत में चल रहे मामले में संबंधित पक्ष को समन जारी किए जाएं और सुनवाई को आगे बढ़ाया जाए। अदालत की ओर से इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 मार्च तक निर्धारित की गई है।