सूबे के स्कूलों की ढीली कार्रवाई को लेकर पीएसईबी ने कसा शिकंजा, जारी किए आदेश , 28 तक जमा ना कराए स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन दस्तावेज तो लगेगा जुर्माना
 
BY utrun / March 12, 2024
स्कूलों ने खामियां दूर ना की तो स्टूडेंटस को हो सकती है दिक्कत  
चंडीगढ़/यूटर्न/12 मार्च।
पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (पीआसईबी) ने सूबे के सभी सरकारी व निजी स्कूलों पर शिकंजा कसते हुए सख्त आदेश जारी किए है। बोर्ड की ओर से जारी किए गए आदेशों के तहत जिन स्कूलों की ओर से 2023-24 सेशन के लिए 9वीं और 11वीं क्लास में बाहरी राज्यों या दूसरे एजुकेशन बोर्ड के एडमिट किए स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन संबंधी प्रक्रिया पूरी नहीं की है। जांच में कुछ स्कूलों के दस्तावेज भी अधूरे निकले हैं। उन स्कूलों को सारी प्रक्रिया पूरी कर दस्तावेज अब 28 मार्च तक बोर्ड के हेड ऑफिस में जमा करवाने को कहा गया है। बोर्ड ने साफ किया है कि अगर यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो स्टूडेंट्स के रिजल्ट में दिक्कत आ सकती है और उनका रिजल्ट रोका जाएगा।
 
बता दें कि पंजाब के कई स्कूलों में बाहरी राज्यों या दूसरे बोर्डों से आने वाले स्टूडेंट्स को 9वीं और 11वीं क्लास में दाखिला दिया गया है, लेकिन बोर्ड के ध्यान में आया है कि स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज पूरे नहीं हैं। स्कूलों की तरफ से ऑनलाइन दस्तावेज भरते समय खामियां रह गई हैं। इसी के चलते बोर्ड की ओर से स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन नंबर जारी करने की जगह एरर लगा दिए थे। इस खामी को स्कूल अपने लॉगिन आईडी पर देख सकते हैं। इसके बाद उन्हें आगे की प्रक्रिया करनी होगी।
 
फार्म जमा कराने से चूके तो लगेगी मोटी लेट फीस
बोर्ड के मुताबिक अब स्कूलों को 28 मार्च तक सारे दस्तावेज बोर्ड के हेड ऑफिस में जमा करवाने होंगे। इसके बाद अगर देरी हुई तो 30 अप्रैल तक प्रति स्टूडेंट 500 रुपए लेट फीस वसूल की जाएगी। इसके बाद भी अगर फार्म जमा ना कराए तो एक हजार रुपए लेट फीस लगेगी। साल 2023-24 के रजिस्ट्रेशन संबंधी जिन स्टूडेंट्स के एरर लगे हुए हैं। उनका रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा।

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