चंडीगढ़ मेयर की कुर्सी पर AAP हुई काबिज, सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को घोषित किया चंडीगढ़ का नया मेयर, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दी बधाई, कहा सच्चाई की हुई जीत, आप कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर, लड्डू बांट मना रहे जश्न
BY utrun / February 20, 2024
चंडीगढ़/यूटर्न/20 फरवरी।
 
आखिरकार लंबी जदोजहद के बाद आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ मेयर की कुर्सी हासिल कर ली। मेयर चुनाव में भाजपा नेता व प्रीजाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह की ओर से बैलेट पेपर के साथ की गई छेड़छाड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर मंगलवार को एतिहासिक फैसला सुनाते हुए आप उम्मीदवार कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का नया मेयर घोषित किया है।
 
सुप्रीमकोर्ट में तीन जजों की बेंच ने चंडीगढ़ प्रशासन के परिणाम को पलटते हुए आम आदमी पार्टी (आप) -कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को शहर का नया मेयर घोषित कर दिया है। सुप्रीमकोर्ट ने 30 जनवरी को हुए चुनाव में गंभीर खामियां पाए जाने के बाद प्रीजाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह के खिलाफ केस चलाने का भी आदेश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह पूरी चुनावी प्रक्रिया को रद्द नहीं कर रही है और खुद को मतगणना प्रक्रिया में गलत कार्यों से निपटने तक ही सीमित रख रही है, जिसके कारण कुमार के पक्ष में डाले गए आठ मत अमान्य हो गए थे।
 
चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले बेंच ने स्पष्ट किया कि मसीह ने जानबूझकर आठ बैलेट पेपर को खराब करने का प्रयास किया। भाजपा ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कांग्रेस-आप गठबंधन के खिलाफ जीत हासिल की थी। मेयर पद के लिए भाजपा के मनोज सोनकर ने आप के कुलदीप कुमार को हराया था। सोनकर को अपने प्रतिद्वंद्वी के 12 मतों के मुकाबले 16 मत मिले थे। सोनकर ने रविवार को मेयर पद से इस्तीफा दे दिया था। कोर्ट ने सोमवार को इस मामले में पंजाब सरकार की उस याचिका को भी अनुमति देने का संकेत दिया, जिसमें बदली हुई परिस्थितियों के मद्देनजर नए सिरे से मतदान के बजाय मतों की दोबारा गिनती की अनुमति देने की गुहार लगाई गई थी। 
 
कोर्ट ने गत 30 जनवरी को हुई मतों की गिनती के दौरान चुनाव अधिकारी द्वारा बैलेट पेपर पर निशान लगाने के मामले में सुनवाई करते हुए कहा था कि चुनावी लोकतंत्र में हस्तक्षेप करना सबसे गंभीर बात है और इसके लिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए। इस बीच आम आदमी पार्टी के तीन पार्षदों के रविवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का मामला सामने आने के बाद इस कथित‘खरीद-फरोख्त'पर चिंता व्यक्त की थी। 
 
अदालत ने चुनाव अधिकारी से कहा, 'वीडियो से यह पूरी तरह स्पष्ट है कि आप कुछ मतपत्रों को देखते हैं। ऊपर या नीचे क्रॉस का निशान लगाते हैं। आपने बैलेट पेपर पर क्रॉस का निशान लगाया है। यह बहुत स्पष्ट है कि आप कुछ मतपत्रों पर क्रॉस का निशान लगा रहे हैं। आपने कुछ मतपत्रों पर क्रॉस का निशान लगाया है या नहीं।' इस पर मसीह ने कहा, 'आम आदमी पार्टी पार्षद इतना शोर मचा रहे थे- कैमरा! कैमरा! कैमरा! इसलिए मैं उधर देख रहा हूं कि वे किस कैमरे की बात कर रहे हैं। मतदान के बाद मुझे मतपत्रों पर संकेत लगाना पड़ा। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि अधिकारी ने स्वीकार किया कि उसने मतपत्रों को विरूपित कर निशान लगाया। उनका जवाब बहुत स्पष्ट है। उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। एक पीठासीन चुनाव अधिकारी द्वारा चुनावी लोकतंत्र में हस्तक्षेप करना सबसे गंभीर बात है।'
 
गौरतलब है कि चुनाव में भाजपा उम्मीदवार मनोज सोनकर को कुलदीप कुमार को मिले 12 मतों के मुकाबले 16 मतों हासिल करने के बाद महापौर पद पर निर्वाचित घोषित किया गया था। मतों की गिनती के दौरान चुनाव अधिकारी ने आप-कांग्रेस गठबंधन उम्मीदवार को मिले आठ मतों को अवैध करार देते हुए खारिज कर दिया था।

s