एनडीपीएस मामले में खैहरा को हाईकोर्ट से मिली जमानत कपूरथला पुलिस ने विधायक सुखपाल खैहरा के खिलाफ दर्ज किया धमकियां देने का नया मामला  
BY utrun / January 04, 2024
चंडीगढ़/यूटर्न/3 जनवरी। फाजिल्का में एनडीपीएस के 2015 में दर्ज मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भुल्तथ से कांग्रेस विधायक सुखपाल खैहरा को बड़ी राहत देते हुए उनकी नियमित जमानत की मांग वाली याचिका को मंजूर कर लिया है। हाईकोर्ट से जमानत मिलते ही पंजाब पुलिस की ओर से विधायक सुखपाल खैहरा के खिलाफ कपूरथला के थाना सुभानपुर में आईपीसी की धारा 195-ए और 506 के तहत एक अन्य मामला दर्ज कर किया है। जिससे खैहरा के लिए नई मुश्किलें पैदा कर दी है। ऐसे में अब उनके जेल से बाहर आने का रास्ता अभी साफ नहीं हो पाया है। उधर विधायक खैहरा के बेटे एडवोकेट महिताब खैहरा का कहना है कि पंजाब सरकार के इशारे पर ही उन्हें फिर से गिरफ्तार करने की साजिश के तहत यह मामला दर्ज करवाया गया है। महिताब खैहरा ने कहा कि सुखपाल सिंह खैहरा तो अभी जेल में है तो फिर उनके खिलाफ बाई नेम धमकिया देने का केस कैसे दर्ज हो सकता है। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार धक्केशाही कर रही है, जिसका कानून मुताबिक जवाब दिया जाएगा। एनडीपीएस के तहत दर्ज है एफआईआर मार्च 2015 में फाजिल्का के जलालाबाद में एनडीपीएस एर्ज में एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में गुरदेव सिंह सहित नौ लोगों पर मामला दर्ज किया गया था और बाद में उन्हें नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया था। पुलिस ने उनके पास से 2 किलो हेरोइन, 24 सोने के बिस्कुट, एक देशी पिस्तौल, एक .315 बोर की पिस्तौल और दो पाकिस्तानी सिम कार्ड बरामद किए थे। बाद में पुलिस जांच के दौरान खेहरा का नाम सामने आया। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त आरोपी के रूप में तलब किए गए खेहरा के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। उन्हें 2015 के ड्रग्स मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 2021 में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किया गया था। 2022 में उन्हें जमानत मिल गई। फरवरी 2023 में शीर्ष अदालत ने ड्रग्स मामले में खेहरा के खिलाफ समन आदेश को रद्द कर दिया। खेहरा को 28 सितंबर को पंजाब पुलिस ने उनके चंडीगढ़ स्थित आवास से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दर्ज किया धमकियां देने का नया केस  एनडीपीसी एकट मामले में हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद जिले के थाना सुभानपुर की पुलिस ने भुलत्थ के विधायक सुखपाल सिंह खैहरा खिलाफ धमकियां देने का एक नया मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि इस संबंध में कोई भी सीनियर पुलिस अफसर आधिकारिक तौर पर पुष्टी नहीं कर रहा है। वहीं पुलिस सूत्रों के अनुसार खैहरा के विरुद्ध डोगरावाल निवासी रणजीत कौर पत्नी कशमीर सिंह की तरफ से धारा 195 ए एवं 506 आईपीसी तहत दर्ज करवाया गया है। यह रणजीत कौर उसकी कशमीर सिंह की पत्नी है, जिसके बयानों पर पहले विधायक सुखपाल सिंह खैहरा के खिलाफ एनडीपीसी का मामला दर्ज हुआ था।

s