लुधियाना/यूटर्न/29 जुलाई। नगर निगम लुधियाना की फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स कमेटी (एफएंडसीसी) से जुड़े मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। याचिकाकर्ता और वार्ड नंबर 26 के पार्षद गौरव भट्टी ने स्वयं माननीय कोर्ट में उपस्थित होकर कहा कि फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स कमेटी (एफएंडसीसी) की अब तक कोई बैठक आयोजित नहीं की गई है, फिर भी मौखिक आदेशों के आधार पर फाइनेंस से जुड़े निर्णय लिए जा रहे हैं। इस पर नगर निगम लुधियाना के ज्वाइंट कमिश्नर ने इन दावे को गलत बताया। सुनवाई के दौरान माननीय हाईकोर्ट ने याचिका में प्रतिवादी नंबर 3 यानि कि मेयर प्रिंसिपल इंद्रजीत कौर को निर्देश दिया कि वह अपना लिखित में एक एफिडेविट कोर्ट में दाखिल करें। जिसके जरिए वे यह स्पष्ट करें कि याचिका दायर होने की तारीख के बाद यदि कोई वित्तीय निर्णय लिए गए हैं, तो उनका पूरा विवरण कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।
निगम की पारदर्शिता से जुड़ा है मामला
पार्षद गौरव भट्टी ने कहा कि यह मामला नगर निगम में पारदर्शिता, जवाबदेही और कानून के शासन से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि माननीय हाईकोर्ट का यह आदेश सुनिश्चित करेगा कि याचिका दायर होने के बाद क्या कोई फैसले लिए गए थे या नहीं। अगर लिए गए थे तो उन्हें न्यायालय के समक्ष रिकॉर्ड पर लाए जाएं। मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को निर्धारित की गई है।
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