नई दिल्ली 01 Feb : केंद्र सरकार ने पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू करने का ऐलान किया है, जो 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में प्रभावी होगा। इसके तहत सैलरीड क्लास, व्यापारी, प्रोफेशनल, सीनियर सिटीजन और निवेशक सभी इसी नए कानून के तहत टैक्स देंगे। सरकार का उद्देश्य भाषा को सरल बनाना, धाराएं कम करना और अनुपालन को आसान करना है, न कि टैक्स बढ़ाना।
नए कानून में “असेसमेंट ईयर” और “प्रीवियस ईयर” की व्यवस्था खत्म कर दी गई है और अब सिर्फ “टैक्स ईयर” होगा। यानी आय कमाने और टैक्स भरने का साल एक ही रहेगा। उदाहरण के तौर पर 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 की आय को टैक्स ईयर 2026-27 माना जाएगा और उसी के लिए रिटर्न भरा जाएगा।
इसके अलावा यदि कोई नया व्यवसाय या प्रोफेशन बीच साल में शुरू होता है तो टैक्स ईयर पूरा 12 महीने का नहीं होगा, बल्कि शुरू होने की तारीख से लागू होगा।
सीए संजीव जैन, एस. जैन एंड कंपनी के अनुसार नया कानून टैक्सपेयर्स के लिए सिस्टम को सरल, पारदर्शी और समझने में आसान बनाएगा।