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बकरीद पर साफ-सफाई और नियमों के पालन पर जोर
नई दिल्ली: नई दिल्ली में बकरीद को लेकर दिल्ली सरकार ने गाइडलाइन्स जारी की हैं। निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक स्थलों, सड़कों और खुले स्थानों पर कुर्बानी करने पर प्रतिबंध रहेगा। सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि कुर्बानी केवल निर्धारित और अधिकृत स्थानों पर ही की जा सकेगी। साथ ही साफ-सफाई, स्वास्थ्य मानकों और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से आपसी सौहार्द और शांति बनाए रखने की अपील की है। कपिल मिश्रा ने शुक्रवार को एक वीडियों संदेश जारी कर दिल्ली सरकार की गाइडलाइन्स के बारे में बताया। उनके अनुसार पशु कल्याण और सार्वजनिक स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए बकरीद के दौरान केवल अधिकृत और निर्धारित स्थलों पर ही कुर्बानी की अनुमति होगी। साथ ही गाय, बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर पूर्ण प्रतिबंध का पालन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी देने वालों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों गली, सड़कों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी। ऐसा करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जानवरों का खून सीधे सड़क, नालियों और नहरों में न बहे और कुर्बानी के बाद बचे हुए अवशेषों को खुले में डालना पूरी तरह प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा कि कुर्बानी सिर्फ वैध स्थलों पर ही की जाए और खरीद-फरोख्त भी वैध स्थानों पर ही किया जाए। अधिकारियों को गाइडलाइन्स का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।