कैपिटेशन व स्क्रीनिंग फीस पर पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई
लुधियाना, 11 जनवरी:
लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन ने जिले के सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों (अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर) को आरटीई अधिनियम की धारा 12(1)(सी) के तहत कमजोर वर्गों और पिछड़े समूहों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने के निर्देश जारी किए हैं।
स्कूल शिक्षा निदेशालय के मेमो नंबर ई-/2025/20266372 के अनुसार, सभी पात्र स्कूलों को 12 जनवरी 2026 तक आधिकारिक पोर्टल https://rte.epunjabschool.gov.in
पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण करना होगा।
निर्देशों के तहत स्कूलों को प्रवेश स्तर की सीटों, ट्यूशन फीस तथा मान्यता (सीओआर) नंबर सहित सभी विवरण सही और पूर्ण रूप से अपलोड करने होंगे। स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश संख्या ई-861949/2025 के अनुसार, परिवहन शुल्क को छोड़कर किसी भी प्रकार की कैपिटेशन फीस या स्क्रीनिंग फीस लेना सख्त वर्जित है।
डिप्टी कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि पंजीकरण की अंतिम तिथि या प्रवेश दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। स्कूलों को आरटीई प्रवेश प्रक्रिया और एसओपी से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेशों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।