कुरुक्षेत्र, यू टर्न /2 अप्रैल सरकार ने कंपनियों के लिए सिम की बाध्यता से जुड़े निर्देशों पर अमल की समय सीमा दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया है! दूरसंचार विभाग से कोई आधिकारिक अधिसूचना अभी तक जारी नहीं हुई है!घटनाक्रम से वाकिफ सूत्रों ने यह जानकारी दी है! इस कदम से व्हाट्सएप ऐप, टेलीग्राम जैसे ओवर द टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म के साथ-साथ मेटा और गूगल जैसी बड़ी टेक कंपनियों और डिवाइस निर्माताओं को मदद मिलेगी जिन्होंने तकनीक चुनौतियों का हवाला देते हुए इस निर्देश को लागू करने को लेकर चिंता जताई थी सूत्रों ने यू टर्न को बताया कि सिम- बाइंडिंग के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने शुरुआत तो की थी, लेकिन छोटे स्तर पर , दूरसंचार विभाग ने 28 नवंबर 2025 को निर्देश जारी किए गए थे ! इसमें व्हाट्सएप ऐप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसी एप- आधारित संचार सेवाओं को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि देश में एप आधारित संचार सेवाएं प्रदान करने वाले प्लेटफार्म के लिए सिम बाइंडिंग हो! इसका मतलब था की ओटीटी ऐप को किसी डिवाइस पर चलाने के लिए हमेशा ही केवाईसी सत्यापित किसी फिजिकल सिम की आवश्यकता होगी! इस निर्देश में पहचान या सेवा वितरण के लिए मोबाइल नंबरों का उपयोग भी अनिवार्य किया गया था !