जीरकपुर 02 Jan :
न्यू डिफेंस कॉलोनी, ज़ीरकपुर में 27 दिसंबर 2025 को दिनदहाड़े एक महिला, उसके बेटे और 79 वर्षीय बुजुर्ग ससुर के साथ मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता कमलजीत कौर (52) पत्नी गुरजीत सिंह, निवासी न्यू डिफेंस कॉलोनी, ज़ीरकपुर के बयान के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के साथ-साथ अनुसूचित जाति अधिनियम की धाराएं भी लागू करते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है। पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि 27 दिसंबर को दोपहर लगभग 12:30 बजे वह अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर सब्ज़ी खरीद रही थीं। इसी दौरान कॉलोनी निवासी जगजीत सिंह उनके घर में घुस आया। पूछताछ करने पर उसने कहा कि गली के आवारा कुत्तों ने उसे काट लिया है। बात-चीत के दौरान उसने फोन किया, जिसके बाद भबात निवासी जतिंदर सिंह उर्फ बिंदर मोटरसाइकिल पर मौके पर पहुंचा और सड़क के बीच बाइक खड़ी कर दी। तेज़ आवाज़ सुनकर पीड़िता का बेटा गुरपाल सिंह भी बाहर आ गया। इसी बीच छत निवासी गुरमिंदर सिंह का पुत्र सतवीर सिंह उर्फ गोगी, आज़ाद खान, रूबी और सुरिंदर सिंह लौंगिया भी वहां पहुंच गए। आरोप है कि सतवीर सिंह ने आते ही पीड़िता को गालियां देनी शुरू कर दीं और धक्का-मुक्की की। सभी आरोपियों ने मिलकर गुरपाल सिंह को घेर लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। पीड़िता के अनुसार, सतवीर सिंह ने गुरपाल सिंह को थप्पड़ मारे, छाती पर लात मारी, जबकि अन्य आरोपियों ने घूंसे मारे। शोर सुनकर पीड़िता के 79 वर्षीय ससुर चरण सिंह (पुत्र नसीब सिंह) बीच-बचाव के लिए पहुंचे, लेकिन आरोपियों ने उनके साथ भी धक्का-मुक्की और गाली-गलौज की। इसी दौरान सुरिंदर सिंह लौंगिया का पुत्र गुरप्रीत सिंह भी मौके पर पहुंचा और उसने भी गुरपाल सिंह के साथ मारपीट की। शोर सुनकर आसपास की महिलाएं राजविंदर कौर, रमनजीत कौर सहित अन्य मौके पर पहुंचीं और बीच-बचाव करने का प्रयास किया। उनके आने पर पीड़िता का भतीजा संदीप सिंह भी वहां पहुंचा। आरोप है कि इस दौरान सतवीर सिंह ने संदीप को जातिसूचक शब्द कहे और जान से मारने की धमकी दी। स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा होते देख सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना में घायल कमलजीत कौर, उनके पुत्र गुरपाल सिंह और बुजुर्ग चरण सिंह को पहले इलाज के लिए सीएचसी ढकोली ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें सरकारी अस्पताल, फेज-6, मोहाली रेफर कर दिया। पुलिस के अनुसार, पीड़ितों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 126(2), 351(3), 74, 133, 296, 191(2) व 190 के तहत बनता पाया गया है। साथ ही, आरोपियों द्वारा जातिसूचक शब्दों के प्रयोग और सामाजिक अपमान के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए मामले में एससी/ एसटी एक्ट की संबंधित धाराएं भी जोड़ी गई हैं। इस प्रकरण में जगजीत सिंह, जतिंदर सिंह उर्फ बिंदर, सतवीर सिंह उर्फ गोगी, आज़ाद खान, रूबी, सुरिंदर सिंह लेगिया और गुरप्रीत सिंह (सभी निवासी न्यू डिफेंस कॉलोनी/आसपास क्षेत्र) के खिलाफ थाना ज़ीरकपुर में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की जा रही है। दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।