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दलजीत अज्नोहा होशियारपुर 21 March : जिला मजिस्ट्रेट आशिका जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए माहिलपुर से शुरू होने वाली शहीद-ए-आजम भगत सिंह नेशनल मैराथन के रूट में आने वाले क्षेत्रों में ड्रोन कैमरा उड़ाने/चलाने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों के अनुसार, मैराथन में विभिन्न कैबिनेट मंत्री, विधायक, वीआईपी और राज्य स्तरीय एथलीट शामिल होंगे, जिसके मद्देनज़र सुरक्षा कारणों से यह प्रतिबंध लागू किया गया है। यह मैराथन श्री गुरु गोबिंद सिंह खालसा कालेज माहिलपुर से शुरू होकर गढ़शंकर होते हुए पुनः श्री गुरु गोबिंद सिंह खालसा कॉलेज, माहिलपुर में समाप्त होगी।