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चंडीगढ़/ यूटर्न/20 मार्च।चंडीगढ़ में कैंटर चालक पर जानलेवा हमला कर लूटपाट करने के मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनवाई के बाद अर्जुन कुमार, लछमन कुमार और आशीष राणा (सभी निवासी मौली जागरां) को दोषी ठहराया। अदालत ने प्रत्येक आरोपी पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता राजेश कुमार ने पुलिस को दिए बयान में बताया था कि 27 अक्तूबर 2020 की रात करीब साढ़े 12 बजे वह कैंटर में चावल की बोरियां लादकर जीरकपुर स्थित गोदाम की ओर जा रहा था। मौके पर पहुंचने पर वहां कोई व्यक्ति मौजूद नहीं मिला। इसी दौरान सड़क के दूसरी ओर से कुछ युवकों की आवाज सुनाई दी, जिस पर उसने उनसे गोदाम का पता पूछा। शिकायतकर्ता के अनुसार, तीनों युवक उसके पास आए, जिनमें से दो के पास चाकू और एक के पास डंडा था। आरोपियों ने उसे घेर लिया और अचानक हमला कर दिया। एक आरोपी ने उसके कंधे पर डंडे से वार किया, जबकि अन्य दो ने चाकुओं से उसकी पीठ, कंधे, पेट और बाएं हाथ पर कई वार किए। हमलावरों ने उसे घायल अवस्था में जीटी रोड पर फेंक दिया और उसका पर्स छीन लिया, जिसमें करीब छह हजार रुपये, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और कैंटर की आरसी थी। इसके अलावा आरोपियों ने उसकी चांदी की चेन भी लूट ली और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच और सुनवाई के दौरान आरोप साबित होने पर अदालत ने तीनों को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई है।