पंजाब/यूटर्न/ 14मार्च। जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण और पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के तहत आज जिला श्री फतेहगढ़ साहिब की अदालतों तथा सब-डिवीजन स्तर की अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के सचिव अशोक कुमार चौहान ने बताया कि लोक अदालत में आज विभिन्न प्रकार के मामलों का निपटारा किया गया। जिले में 12 बेंचों का गठन किया गया। उन्होंने कहा कि लोक अदालतों के बहुत लाभ हैं और इनमें समझौता होने की स्थिति में कोर्ट फीस भी वापस हो जाती है तथा लोक अदालत का फैसला भी अंतिम होता है।