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अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर श्री रुपिंदर पाल सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला अमृतसर में जिला पुलिस प्रमुख, अमृतसर (ग्रामीण) के अधिकार क्षेत्र में आने वाले गांवों और कस्बों में पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने, रोष रैलियां निकालने, धरना देने, बैठकें करने, नारे लगाने और प्रदर्शन करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि उनके ध्यान में आया है कि जिला अमृतसर में कुछ राजनीतिक संगठन जिला स्तर पर विरोध, धरने, रैलियां और प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं और लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे सरकारी और गैर-सरकारी संपत्ति के नुकसान तथा कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का डर बना रहता है। इसलिए, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और लोगों के जान-माल की रक्षा के लिए त्वरित कदम उठाने की आवश्यकता है।