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अमृतसर/यूटर्न/2 मार्च। लाहौर हाईकोर्ट ने सिख जत्थे के साथ दर्शन के बहाने पाकिस्तान जाकर मुस्लिम व्यक्ति से निकाह करने वाली पंजाबी महिला सरबजीत कौर के भारतीय पति करनैल सिंह द्वारा दायर याचिका की सुनवाई आज यानी 2 मार्च 2026 को हुई। यह मामला जज फारूक हैदर की कोर्ट में एक आपत्ति याचिका के रूप में सुना गया। जानकारी के लिए बता दें कि पिछले दिनों वकील अली चंगेजी संधू के माध्यम से सरबजीत के पति ने लाहौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस प्रकरण में एडवोकेट अली चंगेजी संधू और मोहम्मद नवाज शेख रजिस्ट्रार कार्यालय की आपत्तियों पर अपने तर्क प्रस्तुत किए। लाहौर हाई कोर्ट ने सभी याचिकाओं और रिकॉर्ड को 6 मार्च 2026 तक प्रस्तुत करने का आदेश दिया ताकि मामले को मेरिट के आधार पर सुलझाया जा सके और विभिन्न अदालतों के विरोधाभासी निर्णयों से बचा जा सके। ---