लुधियाना, 30 दिसंबर
घने कोहरे के कारण संभावित सड़क हादसों को रोकने के लिए डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में विभिन्न विभागों को सख़्त और समयबद्ध निर्देश जारी किए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जन-सुरक्षा से जुड़ी किसी भी प्रकार की लापरवाही को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
डिप्टी कमिश्नर ने उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों, डिवाइडरों, नहरों के किनारे की सड़कों और तीखे मोड़ों पर आपात आधार पर कैट्स आई, रिफ्लेक्टर और ब्लिंकर लगाने के निर्देश दिए, जिन्हें पांच दिनों के भीतर पूरा करना अनिवार्य होगा।
उन्होंने उद्योगों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और कंपनियों के सभी व्यावसायिक वाहनों पर रेट्रो-रिफ्लेक्टिव पीली टेप अनिवार्य करने के आदेश दिए। रोडवेज व पीआरटीसी बसों तथा ट्रैक्टर-ट्रॉलियों पर भी यह व्यवस्था सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए।
लाडोवाल बाइपास से समराला चौक होते हुए जालंधर टोल प्लाज़ा तक एनएचएआई को स्पीड कंट्रोल बैरियर, रंबलर स्ट्रिप, साइन बोर्ड और ब्लिंकर तत्काल लगाने के आदेश दिए गए।
इसके अलावा, मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करने वाले ओवरलोड व संशोधित वाहनों के खिलाफ कड़ी चालान कार्रवाई के निर्देश दिए गए। स्कूल बसों की विशेष जांच कर सेफ स्कूल वाहन नीति के पालन को सुनिश्चित करने को कहा गया।
सभी विभागों को 5 जनवरी 2026 तक अनुपालन रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। आदेशों की अवहेलना पर सख़्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।