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पंजाब/यूटर्न/23 फरवरी। पंजाब में खडूर साहिब से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक मनजिंदर सिंह को तरनतारन की एडिशनल सेशन कोर्ट ने बीते वर्ष 4 साल की सजा सुनाई थी। इस मामले में अब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हुई है। याचिका में दोषी विधायक विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की गई। अदालत ने इस मामले को सुनने के बाद विधायक और पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। हालांकि सुनवाई के दौरान अदालत ने तीस मार्च को इस मामले में अगली सुनवाई करने का फैसला लिया है। यह याचिका जसवंत सिंह की तरफ से दाखिल की गई। यह दलील दी है याचिका में जसवंत सिंह ने अपनी याचिका में दलील दी है कि सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट गाइडलाइन है कि जब किसी विधायक को दो साल से अधिक सजा हो जाती है, तो वह अपने पद पर नहीं रह सकता। लेकिन इस मामले में फैसला आए हुए पांच महीने से अधिक समय हो गया है, फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का भी हवाला दिया। इसके बाद अदालत ने यह आदेश जारी किए हैं। 12 साल पुराने मामले में हुई है सजा 10 सितंबर को अदालत ने 12 साल पहले युवती से मारपीट करने और छेड़छाड़ के आरोप में उन्हें दोषी ठहराया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार पीड़ित लड़की को मुआवजे भी देना होगा। 2 साल से ज्यादा की सजा होने की वजह से अब उनकी विधायकी पर तलवार लटक गई है। हालांकि लालपुरा के पास ऑप्शन है कि वह पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। सजा पर रोक लगी तो उनकी विधायकी बच सकती है। ---