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रात 12 से सुबह 6 बजे तक वाहन खड़े करने पर क्लैंपिंग व टोइंग की कार्रवाई
चंडीगढ़ 17 Feb : नगर निगम चंडीगढ़ ने शहर में नाइट पार्किंग को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार, नगर निगम के अधीन या नियंत्रण में आने वाले सभी पार्किंग स्थलों पर रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार के वाहन पार्क करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नगर निगम आयुक्त अमित कुमार द्वारा जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि यह प्रतिबंध न केवल पेड पार्किंग स्थलों, बल्कि निगम क्षेत्र में आने वाली सभी चिन्हित फ्री पार्किंग पर भी लागू होगा। इसके अलावा नगर निगम की जमीन पर जैसे खुले मैदान, ग्रीन बेल्ट, रोड बर्म और पेवर ब्लॉक एरिया—वाहन पार्क करना हर समय प्रतिबंधित रहेगा। केवल वही स्थान पार्किंग के लिए मान्य होंगे, जिन्हें नगर निगम द्वारा आधिकारिक रूप से चिन्हित और अधिसूचित किया गया है। आयुक्त ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में बिना किसी अतिरिक्त नोटिस के चालान, व्हील क्लैंपिंग और वाहन को टो कर हटाने की कार्रवाई की जा सकती है, जिसका खर्च वाहन मालिक को स्वयं वहन करना होगा। हालांकि, आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहन और नगर निगम द्वारा अधिकृत वाहनों को नियमों के तहत इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। नगर निगम ने शहरवासियों से अपील की है कि वे इन निर्देशों का सख्ती से पालन करें और शहर में सुव्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था व नागरिक अनुशासन बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें।